हिमाचल में 100% दिव्यांगों का राहत भत्ता 1700 से बढ़कर 3000 रुपये, अप्रैल 2026 से मिलेगा लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले पात्र लोगों का मासिक राहत भत्ता 1700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। बढ़ी हुई दरें पहली अप्रैल 2026 से लागू होंगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के छह हजार से अधिक दिव्यांगजनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। सामाजिक सुरक्षा नियमों में संशोधन के बाद जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, 70 से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले पात्र लोगों को पहले की तरह 1700 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती रहेगी।






