छेड़छाड़ और दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 5 साल की सजा
स्कूली बच्चियों से साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के विशेष न्यायधीश बिलासपुर चिराग भानू सिंह के अदालत ने दुष्कर्म को पांच साल कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को छह का का अतिरिक्त कारावास होगा। केस की जानकारी देते हुए जिला न्यायालय चंद्रशेखर भाटिया ने बताया कि हेम राज निवासी कोठी मरहाणा घुमारवीं जिला की एक राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बतौर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था। 12 दिसंबर 2019 को पुलिस थाना भराड़ी में शिकायत दर्ज की गई कि आरोपित हेम राज स्कूली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस जांच के बाद न्यायालय में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों और पुलिस की ओर से पेश किए गए तथ्यों के आधार पर आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। जिस पर न्यायालय ने दोषी को पांच साल कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है।












