चंडीगढ़ प्रशासन ने नकली खाद्य पदार्थों पर कसा शिकंजा
चंडीगढ़ प्रशासन के कुशल मार्गदर्शन में नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशों के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को सुबह बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर-26, चंडीगढ़ में अचानक छापेमारी की। निरीक्षण करने पर मकान नंबर 714/2, बापूधाम कॉलोनी, सेक्टर-26, चंडीगढ़ में दुकान में लगभग 450 किलोग्राम पनीर पाया गया तथा कुछ पनीर उक्त परिसर के बाहर खड़ी पिकअप गाड़ी में भी पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर के सैंपल जब्त किए तथा इसका विश्लेषण एफएसएसएआई द्वारा विधिवत अधिकृत खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला से कराया जाएगा और मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर खाद्य व्यवसाय संचालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। उक्त परिसर में पनीर का पूरा स्टॉक जब्त कर लिया गया है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालक की सुरक्षा में रखा गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के अंतर्गत दोनों खाद्य व्यवसाय संचालकों अर्थात दुकानदार तथा वाहन संचालक को सार्वजनिक बिक्री एवं मानव उपभोग के लिए एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना खाद्य पदार्थ बेचने के लिए दो चालान जारी किए गए हैं। सभी उपभोक्ताओं से अपील की खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधान एवं सतर्क रहें, ताकि उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो। यदि किसी उपभोक्ता को कुछ भी असामान्य दिखाई देता है, तो वह मामले की सूचना खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ को दे सकते हैं।












