हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: सरकारी CBSE स्कूलों में जल्द हों शिक्षक-प्रिंसिपल नियुक्त
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों की नियुक्ति एवं तैनाती प्रक्रिया को नियमानुसार जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने नियुक्तियों में हो रही देरी पर राज्य सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है।
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विरेंद्र सिंह व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया। याचिकाकर्ता इन-सर्विस शिक्षक हैं, जिन्होंने सरकारी CBSE स्कूलों में समय पर नियुक्ति और तैनाती की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अदालत ने सरकार को स्टेटस रिपोर्ट में सरकारी CBSE स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपलों के कुल स्वीकृत पद, वर्तमान में रिक्त पदों, उपलब्ध पात्र अभ्यर्थियों तथा जिन नियुक्तियों या तैनातियों की प्रक्रिया लंबित है, उनका पूरा विवरण देने को कहा है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नियुक्ति एवं तैनाती प्रक्रिया में हो रही देरी का सीधा असर स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि मामले में अंतरिम आदेश पारित करने का आधार बनता है।
पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को मुख्य याचिका के साथ होगी।






