HP पुलिस कांस्टेबल भर्ती: EWS नियमों में बड़ा बदलाव, HPPSC ने जारी किया स्पष्टीकरण
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बीच हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से जुड़े नियमों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं के तहत ट्रेनी या जॉब ट्रेनी के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के परिवारों को अब ईडब्ल्यूएस श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा।
HPPSC ने यह स्पष्टीकरण 6 अगस्त 2026 को जारी एडेंडम के माध्यम से दिया है। आयोग के अनुसार, यह संशोधन हिमाचल सरकार द्वारा 30 जून 2026 को जारी निर्देशों के आधार पर किया गया है और पुरुष व महिला पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जारी विज्ञापनों पर लागू होगा।
आयोग ने यह भी साफ किया है कि भर्ती प्रक्रिया की अन्य सभी शर्तें पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगी। बदलाव केवल ईडब्ल्यूएस पात्रता से जुड़े इस प्रावधान में किया गया है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने की योजना बनाई है, उन्हें नए नियमों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच करना आवश्यक होगा।
गौरतलब है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन पत्र भरने से पहले सभी संशोधित दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। यदि कोई उम्मीदवार गलत श्रेणी में आवेदन करता है, तो उसका आवेदन भविष्य में निरस्त किया जा सकता है।
HPPSC ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वे केवल पात्र होने पर ही ईडब्ल्यूएस श्रेणी का दावा करें, ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुरूप पूरी की जा सके।






