हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, नौकरी बदलने पर नहीं घटेगा वेतन; नए पद पर भी मिलेगा Pay Protection का लाभ
हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी सेवा के दौरान किसी नए या उच्च पद पर सीधी भर्ती से चयनित होने वाले कर्मचारियों का वेतन केवल पद बदलने की वजह से कम नहीं होगा। वित्त विभाग ने प्रदेश में पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत नए पद पर वेतन निर्धारण कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन यानी बेसिक पे को आधार मानकर किया जाएगा। नए पद के पे मैट्रिक्स में यदि पुराने मूल वेतन के बराबर स्केल उपलब्ध है तो उसी के अनुसार वेतन तय होगा और अगर समान राशि का स्केल नहीं मिलता है तो तत्काल अगले उच्च स्केल पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। यह व्यवस्था एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ उसी विभाग में सीधी भर्ती से दूसरे पद पर चयनित कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इसके अलावा बोर्डों-निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारी भी सरकारी पद पर सीधी भर्ती से चयनित होने पर इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। वित्त विभाग ने आदेश की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, महालेखाकार और जिला उपायुक्तों को भेजकर अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।






