कसोल की रेव पार्टियों पर हाईकोर्ट सख्त, कुल्लू के SP और SDM के तबादले के आदेश
कुल्लू। मिनी इजराइल के नाम से मशहूर कुल्लू जिले के कसोल में कथित रेव पार्टियों के आयोजन और प्रशासन की ओर से प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने कुल्लू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) और उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) के तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने रेव पार्टियों के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जंगलों में इस तरह के आयोजन कानून-व्यवस्था और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इन्हें किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
इससे पहले हाईकोर्ट ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) कुल्लू के सचिव को मौके का निरीक्षण कर 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही कुल्लू के डीसी और एसपी से मीडिया रिपोर्टों पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर स्पष्टीकरण भी मांगा गया था।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कसोल में 7 से 11 जून तक चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी टिकटें 10 हजार से 16 हजार रुपये तक थीं। दावा किया गया था कि देश के विभिन्न शहरों और इजराइल सहित अन्य देशों से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होने वाले थे। बताया गया कि करीब 10 हजार लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए बुकिंग करवाई थी। हाईकोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को करेगा।






