जनगणना ड्यूटी पर तैनात शिक्षक का नहीं हो सकता तबादला, हिमाचल हाईकोर्ट ने दी अंतरिम राहत
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनगणना ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने नियमों की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को आधिकारिक तौर पर जनगणना कार्य के लिए तैनात किया गया है, तो निर्धारित अवधि के दौरान उसका तबादला नहीं किया जा सकता।
यह आदेश राजेंद्र सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांगड़ा जिले में तैनात शिक्षक राजेंद्र सिंह के तबादला आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी और उन्हें तबादले से पहले वाली स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए।
31 मार्च 2027 तक तबादले पर रोक
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उन्हें पहले ही आधिकारिक तौर पर जनगणना ड्यूटी सौंपी जा चुकी है। इसके बावजूद विभाग की ओर से उनका तबादला कर दिया गया। इस दौरान याचिकाकर्ता ने हिमाचल प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की ओर से 31 मार्च 2026 को जारी निर्देशों का हवाला दिया।
इन निर्देशों के अनुसार जनगणना कार्य में लगाए गए कर्मचारियों को 31 मार्च 2027 तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों और सरकारी निर्देशों को देखते हुए याचिकाकर्ता की दलील में दम पाया और उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।
धर्मशाला स्कूल में तैनात हैं शिक्षक
राजेंद्र सिंह कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, धर्मशाला में कार्यरत हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत उनका तबादला किसी अन्य स्टेशन पर कर दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।
याचिकाकर्ता की मुख्य दलील थी कि उन्हें पहले ही जनगणना ड्यूटी आवंटित की जा चुकी है और सरकार के स्पष्ट निर्देशों के तहत ऐसी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के तबादले पर रोक है।
कोर्ट ने पुरानी स्थिति बहाल करने के दिए आदेश
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की पीठ ने मामले में उपलब्ध प्रारंभिक साक्ष्यों और संबंधित सरकारी निर्देशों पर विचार करने के बाद माना कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत पाने का हकदार है।
कोर्ट ने तबादला आदेश पर तत्काल रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता की पूर्व स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल राजेंद्र सिंह उसी पद और स्थान पर कार्यरत रहेंगे, जहां वह तबादला आदेश जारी होने से पहले तैनात थे।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से जनगणना ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति सामने आई है। मामले की आगे की सुनवाई में कोर्ट इस विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगा।






