हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, स्टडी लीव पर मिलेगा पूरा वेतन और भत्ते
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अध्ययन अवकाश (Study Leave) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त (विनियम) विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 1972 में बदलाव की अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को भारत और विदेश दोनों में अध्ययन के दौरान पूरा वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) का लाभ भी मिलता रहेगा।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना 29 जुलाई 2026 को जारी की गई है, जबकि संशोधित नियमों को 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा। यानी इस अवधि के बाद अध्ययन अवकाश पर गए पात्र कर्मचारियों को भी नए नियमों का लाभ मिलेगा।
संशोधित नियम-56 के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी उच्च शिक्षा, शोध या प्रशिक्षण के लिए देश या विदेश में अध्ययन अवकाश पर जाता है, तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले ड्यूटी के दौरान मिलने वाला पूरा वेतन, साथ ही नियमानुसार महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे उच्च शिक्षा और कौशल विकास के लिए अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को आर्थिक चिंता नहीं रहेगी और वे बेहतर प्रशिक्षण व शिक्षा प्राप्त कर अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकेंगे।






