जिस भाई को राखी बांधती थी नाबालिग, उसी ने लूटी उसकी आबरू; कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा
किन्नौर: देवभूमि हिमाचल प्रदेश से भाई-बहन के रिश्ते को शर्मसार करने वाला एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) रामपुर ने अपनी ही 14 वर्षीय नाबालिग सौतेली बहन से दुष्कर्म के दोषी 22 वर्षीय युवक सचिन कुमार को 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के अनुसार, पीड़िता आरोपी को अपना सगा भाई मानकर राखी बांधती थी। वर्ष 2024 में आरोपी ने उसे डरा-धमकाकर कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसने जान से मारने और आत्महत्या कर पीड़िता को फंसाने की धमकी भी दी। मानसिक रूप से परेशान पीड़िता ने आखिरकार अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ।
ट्रायल के दौरान अदालत के समक्ष 22 गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए गए। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई और समाज को सख्त संदेश दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।






