मातृत्व लाभ मांगा तो 3 दिन बाद नौकरी से हटाया, हाईकोर्ट ने बहाली के दिए आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मातृत्व लाभ के लिए आवेदन करने के तीन दिन बाद महिला वैज्ञानिक की सेवाएं समाप्त करने के मामले में बड़ा हस्तक्षेप किया है। अदालत ने सेवा समाप्ति के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए डॉ. आईना शर्मा को तुरंत पद पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. शर्मा ने 4 अगस्त 2026 को मातृत्व लाभ के लिए आवेदन किया था और तीन दिन बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उनका अनुबंध 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया था। याचिकाकर्ता ने कार्रवाई को अवैध और भेदभावपूर्ण बताया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।






