हिमाचल पंचायत चुनाव: पुनर्मतगणना के लिए 10 मिनट के भीतर लिखित आवेदन जरूरी, गाइडलाइन जारी
शिमला: हिमाचल प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद रहित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आयोग के निर्देशों के अनुसार अब किसी भी उम्मीदवार या उसके अधिकृत एजेंट को पुनर्मतगणना (Recounting) करवाने के लिए मतगणना परिणाम घोषित होने से पहले केवल 10 मिनट के भीतर लिखित आवेदन देना होगा। निर्धारित समय के बाद दिए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतगणना की मांग केवल ठोस कारणों के आधार पर ही स्वीकार की जाएगी। आवेदन में यह स्पष्ट करना होगा कि किस टेबल, बैलेट बॉक्स या मतगणना प्रक्रिया को लेकर आपत्ति है। मौखिक आपत्ति या सामान्य शिकायत को मान्य नहीं माना जाएगा। आयोग का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मतगणना के दौरान अनावश्यक विवाद और देरी को रोकना है।
गाइडलाइन के मुताबिक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर ही पुनर्मतगणना पर अंतिम निर्णय लेंगे। यदि अधिकारी को आवेदन उचित लगा तो संबंधित मतों की दोबारा गिनती करवाई जाएगी। वहीं, मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत उम्मीदवार, एजेंट और चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीयता बनाए रखने के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं और ग्राम पंचायतों में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना ब्लॉक मुख्यालयों में निर्धारित तिथि पर होगी।






