चेक बाउंस मामले में दो साल की सजा व 18 लाख जुर्माना
धर्मपुर उपमंडल के कमलाह निवासी किला चंद पुत्र रेवत राम को अदालत ने बैंक बाउंस मामले में 2 साल की सजा और 18 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक मढ़ी से जुड़ा है, जहां किला चंद ने 21 दिसंबर 2012 को 9 लाख का लोन लिया। शुरुआत में कुछ किस्त चुकाने के बाद उसने भुगतान बंद कर दिया। बैंक ने अपने अधिवका सुरेंद्र ठाकुर के माध्यम से किला चंद को कानूनी नोटिस दिया। जवाब में किला चंद ने भुगतान के लिए एक चैक बैंक 4 अगस्त 2022 को पेश किया, लेकिन वह बाउंस हो गया। इस पर बैंक प्रबंधन ने एनआई एक्ट को धारा 138 के तहत अदालत में मामला दायर किया। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. युधवीर सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद और 18 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि में से अधिकतर बैंक को भुगतान की जाएगी।












