174 ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषियों को कठोर कारावास और जुर्माना
विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी रवि कुमार पुत्र जयराम निवासी डाकघर खुराल तहसील सुंदरनगर जिला मंडी व धर्म पाल पुत्र उदय सिंह निवासी गांव ऊरस डाकघर ठेला तहसील सदर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने इस मामले का अभियोजन किया है। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी 2021 को अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक टेक चंद अपनी एक पुलिस टीम नाकाबंदी के लिए बस स्टैंड भिउली चौक मंडी में 9:30 बजे सुबह पुलिस नाका लगाया और पंडोह की तरफ से आने वाले वाहनों की जांच पड़ताल करने लगे। उसी समय पंडोह की तरफ से प्राइवेट बस नम्बर एचपी68-3635 आई, जिसे जांच के लिए रोका गया। निरीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ बस के अंदर निरीक्षण के लिए प्रवेश किया तथा यह पाया कि इस बस में 26 यात्री सवार थे। चेकिंग के दौरान जब वह सीट नंबर 37 के समीप पहुंचे तो उस सीट पर बैठे यात्रियों से उनके गंतव्य स्थान के बारे में पूछा जो कि पुलिस को अपने सामने देखकर घबरा गया और पुलिस टीम द्वारा पूछने पर कोई भी संतोषजन उत्तर नहीं दे पाया। उक्त व्यक्ति के इस तरह के व्यवहार के कारण पुलिस को उस पर कुछ संदेह हुआ कि उक्त व्यक्ति के पास कोई अवैध वस्तु हो सकती है। उसने अपने बाएं हाथ में एक पॉलिथीन पाउच ले रखा था। इसी संदेह के आधार पर उक्त व्यक्ति की तलशी लेना आवश्यक था। तलाशी लेने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किया गया और सवारियों को स्वतंत्र गवाह के लिए पूछा गया, लेकिन सभी ने अपने अपने निजी कारणों से गवाह बनने से मना कर दिया। इसलिए बस के चालक और परिचालक को स्वतंत्र गवाह रखकर, उक्त गवाहों के समक्ष सीट 37 पर बैठे हुए व्यक्ति से उसका नाम व पता पूछा गया। पुलिस द्वारा पूछने पर उनसे अपना नाम और पता रवि कुमार पुत्र जयराम निवासी डाकघर खुराल तहसील सुंदरनगर जिला मंडी व धर्म पाल पुत्र उदय सिंह निवासी गांव ऊरस डाकघर ठेला तहसील सदर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश बताया। उक्त व्यक्ति के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें काला रंग का भारी पदार्थ प्राप्त हुआ था। उसे जांचा गया तो अनुभव के आधार पर उक्त पदार्थ चरस पायी गई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार 174 ग्राम पाया गया था। इस मामले में अन्वेषण पूरा होने पर थाना अधिकारी थाना सदर जिला मंडी में अभियोग संख्या 12/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की जांच अन्वेषण निरीक्षक टेक चंद पुलिस थाना सदर मंडी ने अमल में लाई थी और तफ्तीश पूरी होने पर ने मामले के चालान को माननीय न्यायालय में पेश किया।
जिला न्यायवादी मंडी ने यह भी बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 21 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत 2 वर्ष के साधारण कारावास के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषियों को 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।












