कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मंडी में जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (कोटपा) के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी और जनजागरूकता को लेकर मंडी जिले में गठित जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त मंडी रोहित राठौर ने की। बैठक का उद्देश्य जिले में कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना की स्थिति की समीक्षा करना तथा इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना था। अतिरिक्त उपायुक्त रोहित राठौर ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में स्थित दुकानों की विशेष निगरानी की जाएगी और यदि कोई दुकानदार उक्त क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी उपमंडल अधिकारियों, पुलिस और नगर निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से निरीक्षण करें, ताकि इस अधिनियम का उल्लंघन न हो सके। रोहित राठौर ने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि वे “तंबाकू मुक्त मंडी” के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक कानूनी पहल नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें सभी की सहभागिता अनिवार्य है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ दिपाली शर्मा ने इस दौरान जिला स्तर पर आयोजित की जा रही विभिन गतिविधियों की जानकारी दी। कार्रवाई का संचालन जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश ठाकुर ने किया। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम विजय कुमार, जिला विकास अधिकारी गोपी चंद पाठक, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ अरिंदम रॉय सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। तंबाकू मुक्त पंचायत को 5 लाख का पुरस्कार मिलेगा, वहीं 755 चालान और 76,400 रुपए जुर्माना वसूला गया है।












