उपायुक्त कार्यालय परिसर में सायं 5.30 से सुबह 9 बजे तक निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत एक आदेश जारी करते हुए उपायुक्त कार्यालय परिसर में सायं 5.30 बजे से सुबह 9 बजे तक निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश गत दिनों ई-मेल के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय व परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के दृष्टिगत लोगों तथा सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा कारणों से जारी किए गए हैं।