मुख्यमंत्री विधवा महिला एवं एकल नारी योजना के तहत बैठक का आयोजन
एसडीएम कार्यालय सुंदरनगर में एसडीएम अमर नेगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री विधवा महिला एवं एकल नारी योजना के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में योजना बारे विस्तार से चर्चा की गई और यह तय किया गया कि उपमंडल सुंदरनगर के विभिन्न क्षेत्रों में तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा इस योजना के अधिक से अधिक प्रचार के लिए शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे इस योजना का पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक प्रचार करें। एसडीएम ने बताया कि विधवा महिला एवं एकल नारी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक है, जो अविवाहिता हैं, जो अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं या जिनके पति 7 वर्ष से लापता है या अपने पति से अलग रह रही हैैं, वे सब पात्र महिलाएं इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं तथा आवेदन कर्ता स्थाई निवासी और उसकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदन कर्ता को प्रार्थना पत्र के साथ विधवा/एकल नारी प्रमाण पत्र, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, हिमाचल का स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो प्राधिकृत अधिकारी से जारी हो, जिस भूमि पर आवास निर्माण किया जाना है, उस पर आवेदिका का मालिकाना हक होने बारे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पंचायत सचिव/शहरी सचिव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र कि आवेदिका द्वारा किसी अन्य विभाग से आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त नहीं की गई है, वचनबद्धता प्रपत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की प्रति संलग्न करनी होगी। उन्होंने बताया कि आवेदन कर्ता अपने आवेदन तहसील कल्याण अधिकारी सुंदरनगर के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। बैठक के दौरान तहसील कल्याण अधिकारी सुंदरनगर धर्मशीला, कार्यालय खंड विकास अधिकारी सुंदरनगर, धनोटू व निहारी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।












