सुक्खू सरकार की किसानों को बड़ी राहत, कृषि ऋण के बकाया ब्याज का 50% उठाएगी सरकार
शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने किसानों, बागवानों और कामगारों को आर्थिक राहत देने के लिए ‘कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना’ लागू कर दी है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 3 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले पात्र लाभार्थियों को राहत मिलेगी। योजना के तहत 31 मार्च 2025 तक के संचित बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार खुद वहन करेगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है, जिनकी कृषि भूमि ऋण न चुकाने के कारण नीलामी की स्थिति में पहुंच गई है।
बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणधारकों को 31 दिसंबर 2026 तक डिफॉल्ट खाते की बकाया किस्तें और देय राशि जमा करनी होगी। इस योजना पर सरकार करीब 24.81 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिससे प्रदेश के लगभग 6,356 किसानों, बागवानों और कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी भी किसान की संपत्ति की नीलामी न हो और उन्हें दोबारा बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा सके। इसके अलावा बैंक ने पुराने एनपीए खातों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम-2026 भी शुरू की है, जिसमें नियमित ब्याज पर 25 प्रतिशत छूट और पेनल ब्याज व कानूनी शुल्क में राहत दी जाएगी।






