हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: स्टार्टअप योजना में आयु सीमा 45 से बढ़ाकर 50 वर्ष, ई-टैक्सी पर 50% सब्सिडी का लाभ
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 में बड़ा संशोधन करते हुए आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष कर दी है। न्यूनतम आयु सीमा पहले की तरह 23 वर्ष ही रहेगी। सरकार के इस फैसले से अब अधिक संख्या में लोग योजना का लाभ उठा सकेंगे।
रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग के अनुसार, योजना के तहत ई-टैक्सी खरीदने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है, ताकि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और प्रदेश में हरित परिवहन को बढ़ावा मिले।
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, 2 जून से 16 जून 2026 के बीच आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने पात्र युवाओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।






