नाबालिग बेटी की हत्या करने वाली मां को उम्रकैद
नाहन के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने आरोपी अरुणा चौहान को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। फैसला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 182 के तहत सुनाया गया।
लोक अभियोजक रश्मि शर्मा के अनुसार, 2 नवंबर 2020 की रात आरोपी ने पांवटा साहिब स्थित अपने घर के बाथरूम में लोहे की रॉड से अपनी बेटी को बेरहमी से पीटा था, जिससे बच्ची को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उसे बाथरूम में बंद कर दिया गया।
अगले दिन 3 नवंबर को आरोपी बच्ची को अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुरुवाला पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ और जांच इंस्पेक्टर विजय कुमार ने की। अभियोजन पक्ष ने 26 गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया।
अदालत के फैसले के बाद आरोपी अरुणा चौहान को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।












