शिक्षकों के तबादलों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 30 किमी दायरे में एक ही क्षेत्र में सेवाकाल जोड़ना सही, याचिका खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के तबादलों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि 30 किलोमीटर के दायरे में एक ही क्षेत्र में विभिन्न स्कूलों में दी गई सेवाओं को एक ही कार्यकाल माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त पद भरने तथा ट्रांसफर नीति के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह व्यवस्था पूरी तरह उचित है।
मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सिरमौर के एक शिक्षक की याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता पिछले करीब 10 वर्षों से 30 किलोमीटर के दायरे में ही विभिन्न स्कूलों में सेवाएं दे रहा था। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा उसके कुल सेवाकाल को जोड़कर तबादला करना नियमों के अनुरूप है।
हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के 27 अक्तूबर 2023 के कार्यालय ज्ञापन को भी सही ठहराया और कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों को एक ही क्षेत्र में लंबे समय तक टिके रहने से रोकना और ट्रांसफर नीति को प्रभावी ढंग से लागू करना है।






