15 मई दोपहर 3 बजे थमेगा चुनाव प्रचार, 17 मई तक प्रदेश में रहेगा ड्राई-डे
शिमला। हिमाचल प्रदेश में चार नगर निगमों समेत 51 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब यह शोर-शराबा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 15 मई 2026 को दोपहर 3 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर-घर जाकर सीमित स्तर पर जनसंपर्क कर सकेंगे।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रचार बंद होने के बाद किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, रैली, रोड शो, जुलूस, नुक्कड़ सभा या ढोल-नगाड़ों के साथ प्रचार गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर और प्रचार वाहनों के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रशासन और पुलिस की टीमें कड़ी नजर रखेंगी।
प्रदेश में नगर निगमों के साथ-साथ नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील और अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। मतदान केंद्रों के आसपास निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके।
इसी बीच चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 15 मई दोपहर 3 बजे से लेकर 17 मई को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक पूरे प्रदेश में ड्राई-डे लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान शराब की सभी दुकानें, बीयर बार, पब और होटलों में शराब परोसने की सुविधा बंद रहेगी। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी स्तर पर शराब की बिक्री, वितरण या परोसने की अनुमति नहीं होगी।
आबकारी एवं कराधान विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर निगरानी बढ़ा दी है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध शराब की बिक्री या भंडारण पर विशेष नजर रखी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राज्य चुनाव आयोग ने मतदाताओं से भी अपील की है कि वे बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग दें। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।






