HRTC कर्मचारियों की हड़ताल पर सरकार ने लगाई रोक!, 6 महीने तक ESMA लागू
शिमला। प्रस्तावित कर्मचारी आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एचआरटीसी समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1972 के तहत अगले छह माह तक किसी भी प्रकार की हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में यात्री परिवहन, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, कानून-व्यवस्था और जनहित को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का सुचारू संचालन बेहद जरूरी है। सरकार को ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, सामूहिक अवकाश, काम धीमा करने अथवा अन्य विरोधात्मक गतिविधियों के कारण परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी कर्मचारी न तो हड़ताल शुरू कर सकेगा और न ही उसमें भाग ले सकेगा। इसके अलावा किसी अन्य कर्मचारी को हड़ताल के लिए प्रेरित करना, कार्य में देरी करना या परिवहन सेवाओं को बाधित करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल होना भी प्रतिबंधित रहेगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन कर की गई किसी भी हड़ताल को अवैध माना जाएगा तथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ ESMA के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एचआरटीसी प्रबंधन को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी उल्लंघन की तत्काल सूचना सरकार को देने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि एचआरटीसी कर्मचारी यूनियनों ने लंबित देयकों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल की चेतावनी दी हुई है। ऐसे में सरकार का यह फैसला प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






