अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, चतुर्थ श्रेणी नौकरी के लिए 10वीं पास होना जरूरी
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर मिलने वाली सरकारी नौकरियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति, चाहे दैनिक वेतनभोगी आधार पर ही क्यों न हो, उसके लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है।
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने एक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता केवल आठवीं कक्षा तक शिक्षित है और उसके पास चतुर्थ श्रेणी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है। ऐसे में विभाग द्वारा उसका दावा खारिज किया जाना पूरी तरह उचित है।
अदालत ने अपने फैसले में वर्ष 2019 की अनुकंपा नियुक्ति नीति का भी उल्लेख किया। नीति के अनुसार, मृतक या चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित को उसी विभाग में नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और आवश्यक कौशल का होना अनिवार्य है।
कोर्ट ने कहा कि यदि मृतक कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी था, तो आश्रित को भी रोजगार सहायता दैनिक वेतनभोगी आधार पर ही मिलेगी। हालांकि, इस स्थिति में भी उम्मीदवार को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पद से जुड़े कौशल मानकों को पूरा करना होगा।
हाईकोर्ट के इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि अनुकंपा नियुक्ति सहानुभूति के आधार पर दी जाने वाली सुविधा जरूर है, लेकिन इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती।






