पत्नी को गुजारा भत्ता न देना पड़ा भारी, 4 साल बाद आरोपी गिरफ्तार
शिमला: पत्नी को भरण-पोषण (गुजारा भत्ता) की राशि न चुकाना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। करीब चार वर्षों तक अदालत के आदेशों की अनदेखी करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला शिमला जिले के कुमारसैन क्षेत्र का है, जहां आरोपी पर दो लाख रुपये से अधिक की भरण-पोषण राशि बकाया हो चुकी है।
जानकारी के अनुसार निहाल पुत्र भगत राम, निवासी गांव कण्डा, डाकघर चैकुल, तहसील कुमारसैन के खिलाफ वर्ष 2022 से पत्नी को भरण-पोषण राशि न देने का मामला न्यायालय में चल रहा है। यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत दर्ज किया गया था।
अदालत द्वारा कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद आरोपी ने भरण-पोषण राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद न्यायालय ने उसके खिलाफ चार गैर-जमानती वारंट जारी किए। पुलिस थाना कुमारसैन की टीम ने 18 जून को कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायालय में पेश किया।
सुनवाई के दौरान सामने आया कि आरोपी पर गुजारा भत्ते की बकाया राशि दो लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की संपत्ति को संबंधित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से अटैच (संलग्न) करने के आदेश भी जारी किए हैं।
जिला पुलिस शिमला ने कहा कि न्यायालयों द्वारा जारी वारंटों की तामील और अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि न्यायालयी आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी कानून के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।






