सरकारी अस्पतालों की दवा दुकानों पर खत्म हुआ विशेषाधिकार, अब टेंडर प्रक्रिया से होगा आवंटन
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में संचालित दवा दुकानों के आवंटन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वर्षों से चली आ रही विशेष व्यवस्था को समाप्त करते हुए सरकार ने अब इन मेडिकल स्टोरों का आवंटन खुली प्रतिस्पर्धा और टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से करने का निर्णय लिया है।
सरकार ने अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (HPSCSC) को रियायती अथवा प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल स्टोर आवंटित नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय सभी इच्छुक पक्षों को समान अवसर प्रदान करते हुए पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
सरकार का मानना है कि नागरिक आपूर्ति निगम एक लाभ अर्जित करने वाली संस्था है और उसे विशेष रियायतें देने से राज्य को अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा था। नई व्यवस्था से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, राजस्व में वृद्धि होगी और आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बन सकेगी।
सरकारी अस्पतालों में दवा दुकानों को लेकर लंबे समय से प्रभाव, हस्तक्षेप और राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में सरकार का यह फैसला व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।






