सरकारी जमीन पर कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी भूमि पर दशकों पुराने अवैध कब्जों को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश राज्य सरकार द्वारा पूनम गुप्ता मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद दिया गया।
गौरतलब है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को नियमित करने की नीति को रद्द कर दिया था। साथ ही हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 163-ए को असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट का मानना था कि अवैध कब्जों को नियमित करने वाली नीतियां कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद-14 की भावना के विपरीत हैं।
हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सरकारी भूमि पर कब्जों के मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।
इस मामले का असर राज्य में सरकारी भूमि पर वर्षों से चले आ रहे हजारों कब्जों और उनसे जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और अंतिम फैसले पर टिकी हैं।






