हिमाचल में लगा प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर बैन
प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम-1995 की धारा 3-ए (1) के तहत अधिसूचना जारी की है। 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक (पीईटी) पानी की बोतलों का उपयोग अब प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं की ओर से आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि यह निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने के दृष्टिगत लिया है। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि अब प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच की बोतलें, स्टील के कंटेनर व वाटर डिस्पेंसर जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि छोटी पीईटी बोतलों पर यह प्रतिबंध पहली जून, 2025 से प्रभावी होगा, ताकि पहले वाले स्टॉक को खतम करने में मदत केआर सके।