हमीरपुर में चेन वुड कटर का पंजीकरण अनिवाय
हमीरपुर जिले में अवैध रूप से पेड़ों के कटान को रोकने के लिए वन विभाग ने चेन वुड कटर (लकड़ी काटने की मशीन) के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जिले के सभी लोगों को, जिनके पास चेन वुड कटर मौजूद हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण करवाना होगा। इतना ही नहीं, बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मूल के लोगों को भी अपने चेन वुड कटर का नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा। यह पंजीकरण नजदीकी वन रेंज कार्यालय या डीएफओ कार्यालय हमीरपुर में कराया जा सकता है। वन विभाग की इस नई पहल का उद्देश्य जिले में मौजूद चेन वुड कटर की संख्या का पता लगाना और अवैध कटान पर लगाम लगाना है। हाल के वर्षों में बड़े स्तर पर जंगलों में चेन वुड कटर की मदद से पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। विभाग अब इस दिशा में सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। वन विभाग की इस पहल से न केवल अवैध कटान पर रोक लगेगी, बल्कि जंगलों के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। जिन लोगों के पास चेन वुड कटर मौजूद हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। कैसे करें पंजीकरण : पंजीकरण के लिए संबंधित व्यक्ति को अपने नजदीकी वन रेंज कार्यालय या डीएफओ कार्यालय में जाना होगा। प्रवासी मूल के लोग भी अपने चेन वुड कटर का पंजीकरण या नवीनीकरण आवश्यक रूप से करवाएं।
बिना पंजीकरण जब्त होंगे चेन कटर
वन विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में बिना लाइसेंस चेन वुड कटर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। बड़े चेन वुड कटर को इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जा सकता है, हालांकि छोटी मशीनों को इस नियम से छूट मिलने की संभावना है। नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग वुड कटर जब्त कर सकता है और संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। विभाग ने पंचायतों को भी विशेष निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने क्षेत्र में चेन वुड कटर का इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस नियम के बारे में सूचित करें। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमीरपुर जिले में कितने लोगों के पास चेन वुड कटर मौजूद हैं।
प्रवासियों को भी पंजीकरण करवाना जरूरी: डीएफओ
हमीरपुर जिले के डीएफओ अंकित कुमार ने अपील की है कि जिन लोगों ने अब तक अपने चेन वुड कटर का पंजीकरण नहीं करवाया है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने कहा, हमीरपुर जिले में जिन लोगों ने या फिर प्रवासी मूल के लोगों ने चेन वुड कटर खरीदकर रखे हैं, वे अपना पंजीकरण नजदीकी वन रेंज कार्यालय या डीएफओ कार्यालय में जल्द से जल्द करवाएं, ताकि विभाग को यह पता चल सके कि कितने लोगों के पास चेन वुड कटर मौजूद हैं।