नूरपुर नशा मुक्ति केंद्र में युवक की हत्या मामला: तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
नशा मुक्ति केंद्र नूरपुर में युवक की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को कोर्ट द्वारा दोषी करार दिया गया है इस संबंध में पुलिस जिला नूरपुर के एसपी अशोक रतन ने बताया के 2 मार्च 2023 को बुआ दत्ता पुत्र संसार सिंह निवासी नूरपुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था जिसमें शिकायतकर्ता ने अपने बेटे रशपाल को 2 मार्च 2023 को नशा मुक्ति केंद्र नूरपुर में दाखिल करवाया था तथा मासिक फीस ₹5000 जमा भी करवाई थी अगले ही दिन 3 मार्च को उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे का दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई है जब वह वहां पहुंचे तो बेटा वहां पर मृतक पाया गया। शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाने पर नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारियों द्वारा इलाज के दौरान उसके बेटे के साथ मारपीट करने का करने के चलते उसकी मौत होने का कारण बताया गया था जिसके चलते पुलिस जिला नूरपुर ने मामले को शीघ्र पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों प्रशांत गुलरिया ,कुणाल, तथा सुशांत को गिरफ्तार किया था । एसपी अशोक रतन ने कहा कि जिला पुलिस ने गहन जांच तथा सभी तथ्यों को बारिकी से जांच करने के बाद 30 में 2023 को इस मामले का चालान कोर्ट में पेश कर दिया था। 26 नवंबर 2014 को सुनवाई पूरी करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रशांत गुलरिया को धारा 304 के तहत 5 साल का कारावास तथा ₹10000 का जुर्माना सुनाया तथा दूसरी ओर कुणाल तथा सुशांत को धारा 323 तथा 34 आईपीसी तहत 1 साल का कारावास तथा एक हज़ार रुपए की सजा सुनाई गई।