हिमाचल में पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी छूट
हमाचल प्रदेश सरकार ने टैक्सी, ट्रक और कांट्रैक्ट कैरिज ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब वाहन मालिक 31 मार्च तक 10 प्रतिशत छूट के साथ शेष पीजीटी टैक्स परिवहन विभाग में स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) के रूप में जमा करवा सकते हैं। प्रदेश में कई कमर्शियल वाहन मालिक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक आबकारी विभाग का बकाया पीजीटी टैक्स जमा नहीं करवाया है। सरकार ने यह निर्णय वाहन मालिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि वे समय पर टैक्स जमा कर वाहनों को सुचारु रूप से चला सकें। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि वाहन मालिक 31 मार्च तक पीजीटी टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें एसआरटी के रूप में मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। टैक्स क्लीयरेंस न होने पर वाहनों की पासिंग भी रोक दी जाएगी।