160 ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना
विशेष न्यायाधीश फैमिली कोर्ट मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी लाल सिंह पुत्र झापट राम, निवासी गांव पाटन डाकघर कथोग तहसील पधर जिला मंडी को चरस रखने का
अपराध सिद्ध होने पर 3 वर्ष 1 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि 15 सितंबर 2022 को पुलिस थाना सदर की एक पुलिस टीम सामान्य गस्त और नाकाबंदी के लिए लबंडी पुल बिजनी के पास कार एचपी 76 4435 की चेकिंग की तो उसमें से 160 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने लाल सिंह पुत्र झापट राम निवासी गांव पाटन डाकघर कथोग तहसील पधर जिला मंडी को हिरासत में लेकर अन्वेषण शुरू किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए। माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत 3 वर्ष 1 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक मुकद्दमे का अन्वेषण मुख्य आरक्षी भानु प्रताप नंबर 34 और सहायक उप –निरीक्षक सुमन कुमार ने की थी।