बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए 30 तक करें आवेदन
झंडूता उपमंडल के तहत कार्यालय खंड विकास अधिकारी संजीव पुरी ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन, शामिल एवं हटाए जाने के मापदंडों के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसके लिए इच्छुक परिवार 30 अप्रैल तक आवेदन के सकते हैं। बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान विभिन्न मापदंडों के आधार पर की जाएगी। ऐसे परिवार जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं, ऐसे परिवार जिसमें 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं। 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यस्क सदस्य नहीं है। ऐसे परिवार जिसमें महिला मुखिया हो तथा जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष का मुखिया सदस्य पुरुष सदस्य न हो। जिसमें विधवा, अविवाहित तलाकशुदा व परित्यक्त महिलाएं शामिल होंगी। ऐसे परिवार जिसमें मुखिया में 50 से अधिक विकलांगता हो। ऐसे परिवार जिनमें सभी व्यस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन काम किया है। ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, मस्कुलर डिस्ट्राफी, थैलेसीमिया या किसी अन्य स्थिति जैसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता होती है, उन्हें भी बीपीएल सूची में शामिल किया गया है। संजीव पुरी ने बताया कि इच्छुक परिवार जो बीपीएल सूची में शामिल होना चाहते हैं उनके मुखिया अपने आवेदन पत्र आवश्यक घोषणा पत्र के साथ सहायक साक्ष्य जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, बीमारी में जिला चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र एवं आय प्रमाणपत्र संलग्न करके अपनी पंचायत कार्यालय में 30 अप्रैल तक जमा करें।