खनिज परिवहन में ट्रांजिट पास के दुरुपयोग पर रोक लगाएगी सरकार: सीएम सुक्खू
प्रदेश सरकार खनिजों के परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के दुरुपयोग से जुड़ी भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करेगी। इससे रॉयल्टी में होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को उद्योग विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। सीएम ने खनिजों के परिवहन में फर्जी ट्रांजिट पास के उपयोग पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को खनिजों के परिवहन में भारी रॉयल्टी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पहले नियम 81ए लागू किया था।
बोले- न्यायालय में रखा जाएगा मजबूत पक्ष्
सीएम ने कहा कि ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने की स्थिति में पंचायतों और अन्य विकास कार्य करने वाली एजेंसियों से 80 रुपए प्रति टन की रॉयल्टी और 20 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। इस नियम के कार्यान्वयन पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और इस मामले पर आगामी 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है और मजबूत से पक्ष रखेंगे।
वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को इस समस्या के समाधान के लिए हरसंभव उपाय और वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में कोई भी रुकावट न हो और वह समयबद्ध पूरे किए जा सकें। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और अन्य आला स्तर के अधिकारी मौजूद रहे