हाईकोर्ट ने खारिज की देशराज की अग्रिम जमानत याचिका
हिमाचल हाईकोर्ट ने पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सस्पेंड डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 24 मार्च को दोनों पक्ष सुनने के बाद इस केस में जजमेंट को रिजर्व रख दिया था। देशराज ने गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यू शिमला थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत बताया था। कोर्ट ने पुलिस की ओर से दायर अब तक स्टेट रिपोर्ट के बाद देसराज को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। 23 मार्च से है फरार सूत्रों के अनुसार, देशराज 23 मार्च से ही फरार है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद देशराज की गिरफ्तारी हो सकती है। पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी और डायरेक्टर पर्सनल के खिलाफ यदि पुलिस को जांच में सुबूत मिलते हैं, तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती है।