रेलवे लाइन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी
हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा भानुपल्ली बिलासपुरबैरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भूमि अर्जन की अधिसूचना 15 जनवरी, 2025 को जारी की गई है। यह अधिसूचना विशेष रूप से उन ग्रामों के लिए जारी की गई है, जिनमें भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। यह जानकारी अभिषेक कुमार गर्ग उप मंडल अधिकारी (ना) एवं भू अर्जन समाहर्ता, रेलवे बिलासपुर ने दी। अधिग्रहण के लिए जिन गांवों का चयन किया गया है, वे हैंरू मानवां, रामपुर, खनसरा, रघुनाथपुरा, उप महाल बिलासपुर और बध्यात है। इन गांवों में कुल 18-13 बीघा भूमि अर्जित की जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि भूमि मालिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को अपनी आपत्तियां और आपत्ति संबंधी दस्तावेज भू अर्जन समाहर्ता, रेलवे बिलासपुर के समक्ष 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। आपत्तियों की सुनवाई के लिए भू अर्जन समाहर्ता द्वारा एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके तहत संबंधित व्यक्तियों से उनके मामलों के आधार पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उचित निर्णय लिया जाएगा। यह सुनवाई भू अर्जन समाहर्ता के नेतृत्व में की जाएगी, जो सुनिश्चित करेंगे कि सभी कानूनी और प्रशासनिक मानकों का पालन किया जा रहा है। रेलवे लाइन निर्माण के बाद, प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुन:वस्थापन के लिए एक विशेष योजना तैयार की जाएगी। यह योजना सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अधीन धारा 19 के तहत अधिसूचना जारी की जाएगी। इस योजना में प्रभावित परिवारों को पुन: बसाने, उनका रोजगार सुनिश्चित करने और भूमि के बदले अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान होगा। पिछले समय में अर्जित की गई भूमि से संबंधित कुछ मामलों में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा आपत्तियां दायर की गई थीं। इन आपत्तियों की सुनवाई 18 जनवरी, 2025 को की गई, जिसमें सभी आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया और अधिकारियों के साथ आवश्यक कार्रवाई की गई। भू अर्जन समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य सभी संबंधित पक्षों के अधिकारों का सम्मान करना और उन्हें न्यायपूर्ण तरीके से पुनर्वासित करना है। सभी संबंधित पक्षों को उनकी भूमि के उचित मूल्य का भुगतान और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।