निजी बस के चालक-परिचालक पर धमकाने पर प्राथमिकी दर्ज
सुंदरनगर-बग्गी मार्ग पर निजी बस द्वारा एक वाहन को साइड से टक्कर मारने के बाद उसके चालक के साथ अभद्र व्यवहार करने और धमकाने पर थाना बीएसएल कालोनी में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी में ललित ठाकुर पुत्र भीम सिंह निवासी गांव छलखी तहसील बल्ह जिला मंडी ने कहा है कि वह सब डिवीजन कोर्ट सुंदरनगर में बतौर अधिवक्ता कार्य करते हैं। जब वे सुबह अपने वाहन पर कोर्ट जा रहा थे। जब वह मसोग पुल के पास पहुंचे को एक निजी बस से उसके वाहन का साइड से टक्कर मार दी। जब उसने बस चालक को धीरे चलने को कहा तो वह और परिचालक ने गाली गलौज शुरू कर दी और उसे जान से मारने की धमकी दी। डीएसपी भारत भूषण ने बताया प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है।