बलात्कार मामले में निर्णय पर महिलाओं ने जताई नाराजगी, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
तुंगल क्षेत्र के महिला संगठनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से पिछले दिनों बलात्कार संबंधी दिए गए एक आदेश पर नाराजगी जताई है। महिलाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोटली के तहसीलदार के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन प्रेषित कर उक्त फैसले पर अपना एतराज जाहिर किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत 17 मार्च 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राम मनोहर तथा नारायण मिश्रा ने बलात्कार संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है कि किसी महिला का नाड़ा तोड़ने और स्तनों को छूने को बलात्कार की कोशिश नहीं माना जा सकता। महिला संगठनों का कहना है कि इस प्रकार का आदेश जहां महिला समाज के लिए अन्याय पूर्ण है वहीं असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद करने वाला है। राष्ट्रपति को प्रेषित इस ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने इस फैसले के प्रति कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए बलात्कार के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। महिलाओं के इस प्रतिनिधिमंडल में महिला मंडल कोटली की प्रधान अंजलि, शीला शर्मा शकुंतला शर्मा तारा देवी रक्षा देवी मांचली देवी मीना देवी, महिला मंडल हारट की प्रधान रेखा देवी, महिला मंडल अमला टाला की प्रधान दया देवी तथा महिला मंडल फाग्ला की प्रधान चंचला देवी शामिल रही।