11.584 किलोग्राम चरस रखने के अपराध में दोषियों को 17-17 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना
विशेष न्यायाधीश (फॅमिली कोर्ट) मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी कालीदास पुत्र फिननू राम गांव मंदिर टांडा डाकघर ढाबन तहसील बल्ह जिला मंडी और टेक सिंह पुत्र रूप सिंह गांव माहला डाकघर चनौन तहसील बंजार जिला कूल्लू हि.प्र को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 17-17 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक को 1,60,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। उक्त दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान एक अन्य आरोपी का नाम बताया था, जिससे कि इन्होंने चरस को खरीदा था, लेकिन साक्ष्यों के अभाव के चलते आरोपी डूर सिंह को इस मामले में न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया। जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने माननीय न्यायालय के समक्ष 24 गवाह पेश किए। जिनकी गवाही को सही मानते हुए और दोनों पक्षों के तर्क-वितर्क को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 17-17 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और प्रत्येक को 1,60,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।