घरों में वेल्डिंग मशीन और पॉलिशिंग मशीन जैसे उच्च बिजली खपत वाले उपकरणों के उपयोग से पहले विद्युत विभाग से लें अनुमति
विद्युत उपमंडल पधर के सहायक अभियंता नितिन चंदेल ने क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने घरों में वेल्डिंग मशीन, पॉलिशिंग मशीन, प्लैनर मशीन और अन्य उच्च बिजली खपत वाले (डिस्टरबिंग लोड) उपकरणों का उपयोग करने से पहले विद्युत विभाग से अनुमति अवश्य लें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई उपभोक्ता मोबाइल वेल्डिंग सेट, पॉलिशिंग मशीन, प्लैनर मशीन या अन्य भारी विद्युत लोड वाले उपकरणों का उपयोग करता है तो उसे नियमानुसार प्रतिदिन 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क विद्युत उप-मंडल कार्यालय पधर में जमा करना होगा। इसके अलावा यदि कोई उपभोक्ता बिना पूर्व अनुमति के इन उपकरणों का उपयोग करता पाया जाता है तो उसे नियमानुसार जुर्माना भरना होगा। इस संबंध में उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए विद्युत विभाग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करें। सहायक अभियंता नितिन चंदेल ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि यह कदम विद्युत आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने और ओवरलोडिंग जैसी समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक है।












