सुंदरनगर शहर में पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन अधिसूचित करने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी
जिला मजिस्ट्रेट मंडी अपूर्व देवगन ने सुंदरनगर शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन अधिसूचित करने की उपमंडल अधिकारी (ना.) सुंदरनगर की अनुसंशा पर मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। इस मसौदा अधिसूचना के संबंध में किसी मुद्दे पर आपत्ति है, तो वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक महीने के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। इस अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों यदि कोई हो, पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जाएगा, उसके बाद मसौदा अधिसूचना को तदनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदा अधिसूचना में एसीजेएम कोर्ट गेट से लेकर एसडीएम कार्यालय गेट तक केवल अधिवक्ताओं की कार पार्किंग के लिए अनुशंसित की गई है। सिविल अस्पताल गेट से लेकर मिनी सचिवालय प्रवेश द्वार के सामने तक सार्वजनिक कार पार्किंग रहेगी। जबकि माननीय न्यायाधीशों की गाड़ियों की पार्किंग से लेकर शीतला सेल्फ ग्रुप सेल सेंटर (जेआईसीए) के सामने फुटपाथ की शुरुआत तक केवल 5 कारों के लिए पब्लिक पार्किंग अनुशंसित की गई है। न्यू दुर्गा ग्लास हाउस के सामने से लेकर मन्नत अस्पताल तक, पोल्ट्री फार्म एचआईएम हैचरी से लेकर पशु चिकित्सा अस्पताल तक, नए बस स्टैंड (बीएसएल टनल) का निकास द्वार जल शक्ति भवन के सामने टैक्सी स्टैंड तक और हमसफर चौक बस स्टैंड के प्रवेश द्वार तक आम नागरिकों के लिए कार पार्किंग की अनुशंसा की गई हे। ईओएमसी कार्यालय के साथ आम नागरिकों के लिए पांच गाडियां तक पार्किंग की अनुशंसा की गई है। वहीं मसौदा अधिसूचना में हमसफ़र चौक मनाली स्वीट्स की ओर से लेकर पुराने बस स्टैंड तक, टैक्सी स्टैंड एंट्रेंस पवांईटस से ललित चौक तक, रेस्ट हाउस चौक से पोल्ट्री फ़ार्म तक, मन्नत अस्पताल से ललित चौक तक, एसडीएम कार्यालय से लाल बत्ती चौक तक दोनो ओर, लाल बत्ती चौक से सेंट मेरी स्कूल तक भी दोनो ओर तथा एमएलएसएम कालेज रोड तक दोनों तरफ नो पार्किंग ज़ोन बनाने की अनुसंशा की गई है। इसके साथ ही डॉ. महेंद्र क्लिनिक से लेकर धर्म सभा पुराना बाजार तक भी नो पार्किंग जोन बनाने की अनुसंशा की गई है।