1.852 किलो ग्राम चरस रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना
विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनते हुए आरोपी नसीब सिंह पुत्र रेवत राम निवासी त्रेला डाकघर बल्ह टिक्कर तहसील पधर मंडी को चरस रखने का अपराध सिद्ध होने
पर 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना
न देने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 12 दिसंबर 2018 को पुलिस थाना पधर की एक पुलिस टीम और एस.एन.सी.सी, एफ.यू, कुल्लू की पुलिस टीम डायना पार्क के आसपास तस्करों की धरपकड़ के सिलसिले में सामान्य सेवा में मौजूद थी तभी संध्या काल 7:15 बजे पर एक व्यक्ति डायना पार्क लिंक रोड की तरफ से आ रहा था। पुलिस द्वारा उस पर टोरच की रोशनी डालने पर वह एक दम से रुक गया और पुलिस को सामने देखकर अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को फैंक कर पीछे की तरफ भाग गया। पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी में पकड़ लिया। पुलिस को अपने सामने देखकर थैला फैंकने और भागने के कारण पूछने पर कोई भी संतोषजनक उतर नहीं दे पाया। पुलिस ने फैंके गए बैग की तलशी ली, जिसमें से चरस बरामद हुई। बरामद की गई चरस को तोलने पर कुल भार 1.852 किलोग्राम पाया गया था। माननीय न्यायालय के समक्ष 18 गवाह पेश किए। माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) की धारा 20 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,00,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और यदि दोषी जुर्माना देने में असफल रहता है तो उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।












