1.54 किलो ग्राम चरस और 776 ग्राम अफीम रखने के अपराध में दोषी को कठोर कारावास और जुर्माना
विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रेम सिंह पुत्र बली राम निवासी ग्रामण डाकघर थलटूखोड़ तहसील पधर जिला मंडी को चरस और अफीम रखने
का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,20,000 रुपए के जुर्माने की
सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 14 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास
भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 5 अक्तूबर 2023 को पुलिस थाना पधर की एक पुलिस टीम नियमित गस्त और नाकाबंदी के लिए
लचकंडी सड़क जो बरोट की तरफ जाती है के पास मौजूद थी तभी प्रातःकाल समय 4:30 पर
एक व्यक्ति टिक्कन की तरफ से बरोट की तरफ हाथ में एक बैग लिए आ रहा था। पुलिस को
सामने देखकर पीछे की तरफ भाग गया, पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी में पकड़ लिया, लेकिन
उसने हाथ में पकड़े बैग को नाले में फैक दिया। पुलिस ने बैग की तलाशी ली, तो उसमें से 2.54 किलोग्राम चरस और अफीम 776 ग्राम पाया गया। माननीय न्यायालय ने इस मामले में उक्त दोषी को
नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 12 वर्ष के कठोर
कारावास के साथ 1,2 0,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और यदि दोषी जुर्माना देने में
असफल रहता है तो उसे 14 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।