पंचायत समितियों के वार्डों के सीमांकन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त, उपायुक्त ने जारी किए आदेश
पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत उपायुक्त अपूर्व देवगन ने इन संस्थाओं के वार्डों के सीमांकन के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत पंचायत समितियों के लिए 31 मई, 2025 से पूर्व या इस दिन तक सीमांकन से संबंधित अंतिम प्रकाशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेशों के अनुसार इस वर्ष के अंत तक पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन होने निश्चित हैं जिसके दृष्टिगत गठन से प्रभावित होने वाली पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के वार्डों का सीमांकन किया जाना है। मंडी जिला की समस्त पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तैयार करने तथा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशन करने के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने पंचायत समिति धनोटू, निहरी तथा सुंदरनगर के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) सुंदरनगर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। पंचायत समिति बल्ह के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) बल्ह को, पंचायत समिति चुराग तथा करसोग के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) करसोग, पंचायत समिति गोहर के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) चच्योट स्थित गोहर, पंचायत समिति सराज के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) थुनाग, पंचायत समिति गोपालपुर के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) सरकाघाट, पंचायत समिति धर्मपुर के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) धर्मपुर, पंचायत समिति सदर के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर, पंचायत समिति द्रंग के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) पधर, पंचायत समिति चौंतड़ा के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) जोगिंदर नगर तथा पंचायत समिति बालीचौकी के लिए उपमंडलाधिकारी (ना.) बालीचौकी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।