268 ग्राम चिट्टा रखने के पांच दोषियों को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 1,40,000 जुर्माना
विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चिट्टा (होरोइन) के एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों राजकुमार पुत्र विधि चंद निवासी जलपेहड जोगिंद्रनगर, छविंद्र कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी
सुनाग निहरी, प्रदीप सेन पुत्र भीम सेन निवासी धारंडा मंडी, जीत सिंह पुत्र इंद्र सिंह निवासी जनेड, डाकघर रंधाड़ा तहसील मंडी तथा मोहम्मद इरफान पुत्र शुक्रदीन निवासी बथेरी कटोला को व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा रखने के दोष में प्रत्येक दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 1,40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर प्रत्येक दोषी को 16 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह मात्रा इतनी अधिक है कि यह आम जनता में पहुंचा दी गई होती, तो इससे लगभग 3000 लोगों को नशे की लत लगाई जा सकती थी। जिला न्यायवादी ने यह भी कहा कि चिट्टे जैसा नशा हमारी युवा पीढ़ी को दीमक की तरह भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है।












