एंबुलेंस में घुमा रहा था पर्यटक 25,500 रुपए का लगा जुर्माना
जिला लाहौल-स्पीति के लाहौल घाटी में एंबुलेंस का गलत इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। पुलिस जानकारी के अनुसार राजस्थान का व्यक्ति एम्बुलेंस में पर्यटकों को घुमा रहा था। चालक ने शराब भी पी रखी थी। सूचना मिलने पर लाहौल-स्पीति पुलिस ने उसे धर दबोचा।
पुलिस अधीक्षक मयंक चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस को सूचना मिली कि अवैध सायरन का उपयोग करने वाली अनधिकृत एंबुलेंस, जो पर्यटन के उद्देशय से जिला के सिस्सू और केलोंग के बीच के क्षेत्र में घूम रही थी, जो राजस्थान से आई थी। इस सूचना के बाद जिला में उक्त अवैध सायरन युक्त एंबुलेंस की तलाशी अभियान शुरू किया गया और इसे तांदी जीरो प्वाइंट पर पाया गया।
एंबुलेंस का नंबर आरजे 10 पीए6691 था। पूछताछ के बाद पता चला कि यह वाकई अनधिकृत थी और इसे पर्यटकों को लेकर जाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। चालक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। जिस पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177,182 (्र)(4),185,एवं 190,तथा 192(्र) तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने के अंतर्गत न्यायालय को भेजा जा रहा है।
इस पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत चालान के साथ-साथ 25500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जिले में इस तरह के अवैध सायरन एवं लाइट्स और यातायात नियमों की उलंघना पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।