दिवाली पर पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 की अनुपालना में आगामी दिवाली उत्सव के पिछ्लेश्रदौरान जिला सिरमौर के संवेदनशील एवं साइलेंस जोन क्षेत्रों में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण के दृष्टिगत ध्वनियुक्त पटाखे व अत्याधिक धुआं सृजित करने वाली आतिशबाजी को चलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं।आदेशों के अनुसार इन आदेशों की अनुपालना न करने वालों के विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियत्रंण) नियम, 2000 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।