खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एलआर वर्मा की अदालत ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली कई कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. जिला सिरमौर में लिए गए विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने FSSAI के मानकों पर खरी न उतरने वाली विभिन्न खाद्य वस्तुओं के मामले में यह कार्रवाई की। इनमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ और हरियाणा की कंपनियां शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार कसौटी पर खरा न उतर पाने वाले खाद्य पदार्थों संबंधी मामले खाद्य सुरक्षा विभाग ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के समक्ष रखे। जुलाई से सितंबर माह तक के 28 मामलों का अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एलआर वर्मा की अदालत ने निपटारा किया और दोषी कंपनियों पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।एफएसएसएआई के मानकों पर खरा न उतरने पर महाराष्ट्र की एक कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, टोमेटो प्यूरी की गुणवत्ता सही न पाए जाने के मामले में दिल्ली की एक कंपनी पर 30,000 और सरसों के तेल के एक अन्य मामले में हरियाणा के नारायणगढ़ की एक कंपनी पर 35,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। इसके अलावा दूध, पनीर, देसी घी, मशरूम, चाय पत्ती, बेसन, सूजी, मस्टर्ड ऑयल इत्यादि खाद्य वस्तुओं के सैंपल भी एफएसएसएआई के मानकों पर खरे नहीं उतरे। लिहाजा, संबंधित कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों की कंपनियां शामिल हैं। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने यह कार्रवाई सेक्शन 51 और 52 के तहत दोषी पाए जाने पर संबंधित कंपनियों पर अमल में लाई। उधर, एफएसओ प्रियंका कश्यप ने पुष्टि करते हुए बताया कि अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत ने 28 मामलों का निपटारा करते हुए संबंधित कंपनियों पर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।