कोर्ट ने दो आरोपियों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा
पुलिस थाना गोहर के अंतर्गत दर्ज धर्मी देवी हत्या मामले में गुरुवार को दो आरोपियों को सुंदरनगर न्यायालय के समक्ष नियमानुसार पेश किया गया, वहीं मामले में तीसरे आरोपी को पुलिस ने थाने से रिहा करा दिया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब आरोपियों को 23 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने शिकायत में दर्ज और मामले में संलिप्त बताई जा रही एक अन्य महिला को अभी तक हिरासत में नहीं लिया है। उक्त मामला तकरीबन सात माह पुराना है और शुरू से ही पुलिस की कार्यप्रणाली ढुलमुल रही है। मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हाल ही में अग्रिम जमानत रिजेक्ट होने उपरांत मंडी से हिरासत में लिया था, जबकि मामले में संलिप्त बताई जा रही चौथी महिला अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गत बुधवार को इस मामले के तीनों आरोपियों को घटनास्थल पर ले जा फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया था। बता दें कि धर्मी देवी घटना उपरांत कोमा में जाने से व 6 माह तक आईजीएमसी में जिंदगी और मौत से जूझने उपरांत मृत्यु को प्राप्त हुई थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 व 302 लगने पर आरोपियों ने डर के मारे माननीय जिला सत्र न्यायाधीश मंडी के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे माननीय मंडी के न्यायालय ने खारिज कर दिया था। मजबूरन पुलिस को इस मामले के तीनों आरोपियों सुरेश उर्फ नरेश, केसरी देवी तथा उनके बेटे घनश्याम को हिरासत में लेना पड़ा था।
रिमांड पर लिया एक आरोपी मौके पर नहीं था, ना ही उसके खिलाफ कोई साक्ष्य हैं, जिसके चलते उसे थाने से छोड़ दिया है। वहीं 2 आरोपियों का तीन दिन का पुलिस रिमांड सुंदरनगर कोर्ट से मिला है। एक अन्य महिला बिशनी देवी से भी पूछताछ की जाएगी।