आज से खत्म हो जाएंगे अंगे्रजों के जमाने के कानून
अंग्रेजों के जमाने के कानून अब खत्म हो जाएंगे। मोदी सरकार तीन नए आपराधिक कानूनों को सोमवार से देशभर में लागू करने जा रही है। इससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे।
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमश: भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें 'जीरो एफआईआरÓ, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, 'एसएमएसÓ के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है, किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया है और किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है।
सूत्रों ने बताया कि 'ओवरलैपÓ धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया और उन्हें सरलीकृत किया गया है और भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी। सूत्रों ने बताया कि शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ की ओर से पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज
किए जाते हैं लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाना गए बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। इससे मामला दर्ज कराना आसान और तेज हो जाएगा और पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी।